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Monday, April 27, 2020

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केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
लॉक डाउन आज हमारे लिए एक संकट के रूप में खड़ा है जिसका कारण चीन से आया हुआ करोना वायरस है लॉक डाउन के चलते देश में हर किसी को किसी ना किसी तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें से एक बहुत बड़ी मुश्किल प्रवासी मजदूरों के आवाजाही के मामले की है जो समस्या आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस मामले की जांच करने को और लॉक डाउन में फंसे मजदूरों के आवाजाही के मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के जानकारी को सत्यापित कैसे किया जाए की लाकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की आवाजाही नहीं बंद हुई सवाल किया इसका उत्तर अदालत में याचिकाकर्ता ने बताया कि कुछ राज्य सरकार बता रही है कि वह मजदूरों को वापस उनके गांव भेज देंगे पर अभी गृह मंत्रालय की ओर से किसी भी आवाजाही को अनुमति नहीं मिली है
मजदूरों के आवाजाही के मामले में सालिसिटर जर्नल तुषार मेहता द्वारा बताया गया कि मजदूरों की आवाजाही के मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने कुछ निर्देशन जारी किए हैं गौरतलब हैपिछले दिनों मंत्रालय ने मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किए थे जिसमें बताया गया था मजदूरों को किसी भी प्रकार आवाजाही की अनुमति नहीं मिलेगी
गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया लोक डाउन के दौरान फंसे हुए मजदूरों को कुछ विशेष शर्तों के साथ हे उनको राज्य के अंदर जाने की अनुमति मिल सकती है हालांकि ब्लॉक डाउन के 3 मई तक बढ़ जाने के दौरान मजदूरों को अंतर राज्य की भी आवाजाही अनुमति नहीं मिलेगी

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